कन्नौज: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की कैद और जुर्माना
बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज(BNE)एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पातीराम को 15 साल की सजा और 23,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटना 8 सितंबर 2018 की है। ठठिया थाना क्षेत्र की 12 वर्षीय लड़की अपने 10 वर्षीय भाई के साथ दादी की दवा लेने निकली थी। सड़क किनारे खड़े दोनों बच्चों को उनके गांव का रहने वाला पातीराम मिला। वह प्राइवेट बस में सवार था। उसने बच्चों को तिर्वा का मेला दिखाने का झांसा दिया।
मेला दिखाने के बाद पातीराम दोनों बच्चों को अपने एक परिचित के घर ले गया। वहां रात में रुकने के दौरान उसने पीड़िता के भाई को अलग सुला दिया। इसके बाद उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की आवाज सुनकर उसका भाई आया और आरोपी से भिड़ गया।
अगले दिन दोनों बच्चे किसी तरह घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को पूरी घटना बताई। पीड़िता की मां ने ठठिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार दोहरे। के बताया कि स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अलका यादव ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।













